CG Korba Peon Job 2024: छग कोरबा चपरासी भर्ती विज्ञापन 2024

CG Korba Peon Job 2024: छग कोरबा चपरासी भर्ती विज्ञापन 2024

विषय:
उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि जिले के 196 पूर्व माध्यमिक शालाओं में भृत्य की कमी होने के कारण विद्यलयीन कार्यव्यवस्था, कक्षा की साफ-सफाई इत्यादि व्यवस्था प्रभावित हो रहा है। अतः गुणवक्तापूर्ण कार्यव्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु जिला खनिज न्यास संस्थान मद से प्रतिमाह 8000/- मानदेय दर पर मानदेय मृत्य रखा जाना प्रस्तावित है।

 

विभाग का नाम

  • कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला-कोरबा (छ.ग.)

पदों के नाम 

  • चपरासी

पदों की संख्या 

  • कुल पदों की संख्या 182 पद 

पदों के लिए योग्यता 
  • 8 वीं पास

पदों के लिए वेतनमान 

  • मानदेय भृत्य को 8000 / – (आठ हजार रूपये) प्रति माह के दर से उपस्थिति अनुसार शाला भुगतान की जायेगी ।

उम्र सीमा 

  • अभ्यर्थी की न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा क्रमशः 21 वर्ष एवं 45 वर्ष होगी ।

आवेदन की अंतिम तिथि 

  • मानदेय भृत्य रखने हेतु अंतिम तिथि 30.11.2024 निर्धारित है।

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आवेदन कैसे करें

संबंधित विद्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं
 
नियम व शर्ते 

1.मानदेय भृत्य रखने हेतु अंतिम तिथि 30.11.2024 निर्धारित है।

2. यह कार्य व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2024-25 (30 अप्रैल 2025 की समाप्ति तक ) के लिए होगी । 30 अप्रैल 2025 के पश्चात इनकी सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो जायेगी । आगामी शिक्षा सत्र के लिए पृथक से कार्यवाही की जायेगी ।

3. भृत्य के रिक्त संस्था के ग्राम पंचायत के योग्य उम्मीदवार को प्राथमिकता होगी। यदि उक्त ग्राम पंचायत मैं निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति संवर्ग के अभ्यर्थी द्वारा आवेदन किया जाता है तो सर्व प्रथम इनको प्राथमिकता दी जायेगी।

4. ग्राम पंचायत के 8वीं उत्तीर्ण योग्य उम्मीदवार के कक्षा 8वीं के प्राप्तांक के आधार पर चयन किया जायेगा ।

5. अभ्यर्थी की न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा क्रमशः 21 वर्ष एवं 45 वर्ष होगी ।

6. देय मानदेय :- मानदेय भृत्य को 8000 / – (आठ हजार रूपये) प्रति माह के दर से उपस्थिति अनुसार शाला भुगतान की जायेगी ।

7. उपस्थिति :- संस्था प्रमुख द्वारा मानदेय भृत्य की उपस्थिति हेतु पृथक से पंजी संधारित की जाएगी, एवं मानदेय का भुगतान उक्त प्रमाणित पंजी के आधार पर ही होगा। निर्धारित कार्य दिवस में अध्यापन नहीं करने पर आनुपातिक रूप से मानदेय की कटौती की जाएगी।

8. संबंधित विद्यालय में भृत्य की नियमित पदस्थापना होने पर उस विद्यालय में कार्य कर रहे अतिथि भृत्य की सेवा स्वमेव समाप्त हो जायेगा। इस हेतु पृथक से आदेश जारी नहीं किया जायेगा ।

9. अतिथि भृत्य को सार्वजनिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की आवकाश की पात्रता नहीं होगी ।

10. यह नियुक्ति अस्थाई होगी एवं उनकी सेवायें एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस या उसके बदले में एक माह का वेतन जमा कर किसी भी समय सेवायें समाप्त किया जा सकेगा।

11. उक्त पदो पर भर्ती के लिए पूर्व से कार्यरत् अंशकालीन सफाई कर्मियों को न हटाया जायें एवं उक्त पर के लिए नवीन अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा ।

महत्वपूर्ण लिंक्स 

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